27.7 C
Chhattisgarh
Thursday, July 30, 2026

13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू करने की घोषणा

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर चल रही चिंताओं के बीच लिया गया है, जिसे “अशांत क्षेत्र” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग जिलों और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखान थाना क्षेत्रों में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड के दिमारपुर, न्यूलैंड, चूमोकेदिमा, मोन, किफरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों के साथ कोहिमा जिले के पांच, मोकोकचुंग जिले के छह, लोंगलेंग जिले के एक, वोखा

जिले के तीन और जुनेबोतो जिले के छह थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा की अवधि छह महीने बढ़ाई गई है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहां अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है।

Latest news
Related news