22.2 C
Chhattisgarh
Friday, November 22, 2024

शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने सरगुजा पुलिस अलर्ट, असमाजिक तत्वों के खिलाफ़ जिला बदर की कार्यवाही, अब तक चार को किया गया जिले की सीमा से बाहर

सरगुजा। जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन कराने पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार करवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष निगरानी की जा रही है।

राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा विलास भोसकर द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक रामाशंकर यादव आत्मज महावीर यादव निवासी ग्राम दोरना, तहसील व थाना लुण्ड्रा एवं राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी आत्मज रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम सोहगा, थाना एवं तहसील दरिमा को एक साल की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्ति को जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक, सरगुजा विजय अग्रवाल द्वारा रामाशंकर यादव, राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक रामाशंकर यादव एवं राहुल सोनी को उक्त अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब प्राप्त किया गया।

इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए अनावेदक रामाशंकर यादव एवं राहुल सोनी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक रामाशंकर यादव, राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।

Latest news
Related news